एलपीजी सिलेंडर बीमा: केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद अब हर घर में रसोई गैस सिलेंडर पहुंच गया है। लोगों को अब चूल्हे के धुएं से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है.
तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) तेल उद्योग के लिए सार्वजनिक देयता नीति के तहत बीमा पॉलिसी लेती हैं। ऐसे में जो उपभोक्ता ओएमसी से जुड़े हैं उन्हें बीमा कवर मिलता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं पर 50 लाख रुपये का बीमा कवर देती हैं। लेकिन सिलेंडर के नाम पर बीमा की रकम सिर्फ उसे ही दी जाती है. इसके लिए कोई नियम नहीं है.
कितना मिलता है
यदि उपभोक्ता के घर में गैस सिलेंडर दुर्घटना के कारण जान-माल का नुकसान होता है, तो उसे व्यक्तिगत दुर्घटना कवर दिया जाता है। अगर दुर्घटना में घर या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये का बीमा मिलता है. इसके अलावा मृत्यु होने पर 6 लाख रुपये दिए जाएंगे. प्रत्येक 2 लाख रुपये के चिकित्सा व्यय के लिए 30 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक पीड़ित को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.
क्लेम कैसे प्राप्त करें?
सबसे पहले आपको https://www.mylpg.in/docs/ पर जाना होगा जहां आपको बीमा दावा करने और बीमा के नियम और शर्तों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में आपको क्लेम के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेल कंपनी ही आपका क्लेम फाइल करती है। उपभोक्ता को दुर्घटना की सूचना अपने वितरक और नजदीकी पुलिस स्टेशन को देनी होगी। क्लेम पाने के लिए मेडिकल रसीद, अस्पताल बिल, मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की एक प्रति आवश्यक है।