शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगा कर राज्य से बाहर किया अनाचार गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़

- थाना मरवाही, अपराध क्रमांक 147/22 धारा 363, 366, 376, 34 भादवि 4-6 पास्को एक्ट हुआ दर्ज
- अपहृत बालिका को आरोपी के कब्जे से छिंदवाड़ा से किया गया बरामद
1 मोहन उर्फ जीवन चोरिया पिता गणेश चोरिया उम्र 22 वर्ष निवासी उमरिया थाना बिछुआ ।
2 दिलीप वर्मा पिता सुंदर लाल वर्मा उम्र 30 साल निवासी पिपरिया थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा
मामला थाना मरवाही का है दिनांक 19/5/22 को पीड़िता का भाई रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग बहन उम्र 14 वर्ष 8 माह जो दिनांक 16/5/22 के दोपहर 12:00 बजे मोबाइल बनवाने दानीकुंडी जाने के नाम से घर से निकली थी जो वापस नहीं आई रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 147/22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभी थाना प्रभारी मरवाही के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया *पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल* के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गौरेला श्री अशोक वाडेगावकर के मार्गदर्शन में थाना मरवाही की टीम गठित कर मामले में अपहृत बालिका एवं आरोपी पतासाजी का निर्देश दिए।
थाना मरवाही की टीम के द्वारा साइबर सेल की मदद से अपहृत बालिका के लोकेशन की जानकारी लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के ग्राम बिछुआ से आरोपी जीवन चोरिया के कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद किया गया। मामले में अपहृता को भगाने में आरोपी जीवन चोरिया के जीजा दिलीप वर्मा की भी संलिप्तता पाई गई जो कि विधि सम्मत कार्यवाही उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376, 34 भादवि एवं 4-6 पास्को एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी मोहन उर्फ जीवन चोरिया पिता गणेश चोरिया उम्र 22 वर्ष निवासी उमरिया थाना बिछुआ तथा दिलीप वर्मा पिता सुंदर लाल वर्मा उम्र 30 साल निवासी पिपरिया थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
प्रकरण में अपहृता बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार अग्रवाल प्रधान आरक्षक दिलीप बंजारे आरक्षक इंद्रपाल आर्मो, नारद जगत एवं महिला आरक्षक कमलेश जगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
- दीपक कश्यप कि रिपोर्ट गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़