सिर्फ 10 हजार में घर ला सकते हैं पुरानी जब्त गाड़ियां! ये है नया नियम…

Prakash Gupta
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जिन वाहन मालिकों के पुराने वाहन जब्त कर लिए गए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा “जीवन समाप्ति” वाहन नीति को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के अनुसार, अब जब्त किए गए पुराने वाहनों को उनके मालिक मुआवजा देकर वापस पा सकते हैं।

मालिकों को उनके पुराने वाहन मिलेंगे

एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन विभाग द्वारा जब्त पुराने वाहनों को रिलीज करने को लेकर बनाई गई नीति क्रियान्वयन के अंतिम चरण में है. जल्द ही वाहन मालिक मुआवजा देकर अपने पुराने जब्त वाहनों को अपने घर ला सकेंगे।

30 से अधिक वाहन मालिकों की याचिका के बाद, उच्च न्यायालय ने अगस्त में परिवहन विभाग को मामले में एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बनाई गई पॉलिसी में पुराने वाहनों को भुनाने के लिए नियम बनाए गए हैं। नीति के मुताबिक दोपहिया वाहन 5000 रुपये और चार पहिया वाहन 10000 रुपये में प्रस्तावित किया गया है.

50 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द

पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 50 लाख वाहन पंजीकृत हुए थे। जिनमें से अब तक 15000 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं. लेकिन नई नीति के लागू होने के बाद पुराने वाहन मालिक अपने वाहन घर ले जा सकते हैं।

वाहन जब्त होने के बाद सरकार वाहन मालिकों को यह सोचने के लिए 6 महीने तक का समय देगी कि उन्हें अपने वाहन का क्या करना है। वाहन मालिकों को वाहन लेते समय एक शपथ पत्र देना होगा। जिसमें लिखा होगा कि वह सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी नहीं चलाएंगे और न ही अपनी कार पार्क करेंगे। हालाँकि, निजी वाहनों को निजी पार्किंग स्थल में पार्क किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें एमसीडी से पार्किंग सर्टिफिकेट लेना होगा.

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