क्या आप ट्रेन से तौलिए चुराते हैं? जुर्माने के तौर पर जेल की सजा होगी

Prakash Gupta
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आप सभी ने कभी न कभी ट्रेन से यात्रा तो की ही होगी. रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चादरें, तकिए, कंबल, तकिया कवर आदि उपलब्ध कराए हैं।

लेकिन कई लोग इसका फायदा उठाते हैं और रेलवे द्वारा दी गई इन चीजों को उठाकर अपने घर ले आते हैं. लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है। अगर आपको ट्रेन के बाहर कहीं भी बेडरोल मिल जाए. तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

14 करोड़ रुपये का माल जब्त किया गया है

आंकड़ों के मुताबिक, 2017-18 में 1.95 लाख तौलिए, 5,038 तकिए, 81,776 चादरें, 7,043 कंबल और 5,038 तकिए के कवर चोरी हो गए. अब तक 14 करोड़ रुपये का सामान चोरी हो चुका है. हर साल ट्रेन में मिलने वाले तकिए, चादर, कंबल बड़ी संख्या में चोरी हो जाते हैं.

आपको जेल जाना पड़ सकता है

लोग ट्रेन में इस्तेमाल के लिए दिए गए तकिए और चादरें अपने घर ले जाते हैं। ऐसा करना गलत है. यह रेलवे की संपत्ति है. ट्रेन से सामान चोरी करने पर आप पर रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक साल तक की सजा और एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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