सहायक संचालक कृषि की नियुक्ति पर हाई कोर्ट की रोक

ब्यूरो चीफ:- विपुल मिश्रा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि विभाग में सहायक संचालक की भर्ती पर हाई कोर्ट की एकलपीठ ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने माडल आंसर पर आपत्ति का निराकरण नहीं करने को लेकर चुनौती दी है
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2020 में कृषि विभाग में सहायक संचालक के 25 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस पर याचिकाकर्ता कौशल शर्मा ने भी भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा किया था। इस बीच विभाग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हुआ।
फिर आयोग ने माडल आंसर जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने दावा-आपत्ति प्रस्तुत की। लेकिन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह एक अन्य याचिकाकर्ता हरीश बेहरा ने भी माडल आंसर पर आपत्ति जताई। दोनों याचिकाकर्ता ने वकील रोहित शर्मा व बीपी शर्मा के जरिए आयोग की इस भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें बताया है कि आयोग ने आपत्ति का निराकरण किए बिना ही हड़बड़ी में साक्षात्कार का भी आयोजन कर दिया गया है।
आयोग की यह प्रक्रिया नियम विरुद्घ है और न्याय संगत नहीं है। इस प्रकरण में जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए आगामी आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही आयोग सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।