प्रभारी डीईओ पर गिर सकती है गाज, सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करे

रायपुर। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आठ प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारीयों की पदस्थापना की है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पाॅल ने सामान्य प्रशासन को पत्र लिखकर इन आठ जिलो में योग्य और वरिष्ठतम जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना करने की मांग किया गया था जिसको लेकर अब सामान्य प्रशासन विभाग ने अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर प्रकरण पर परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने और की गई कार्यवाही की जानकारी आवेदक यानि क्रिष्टोफर पाॅल को देने का निर्देश दिया है।
क्या कहता है नियम
सामान्य प्रशासन के स्थायी निर्देश दिनांक 04/08/2011 के अनुसार वरिष्ठ के रहते कनिष्ठ को चालू कार्यभार नही सौंपा जाना है और छ.ग. स्कूल सेवा(शैक्षिक एंव प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के पद उप संचालक(संवर्ग)/प्राचार्य(प्रथम श्रेणी) के समकक्ष अधिकारी को ही पदस्थ किये जाने का प्रावधान है लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कनिष्ठ अधिकारीयों को जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ कर दिया गया है जबकि इन अधिकारीयो से वरिष्ठतम अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है।
इनको दिया प्रभार
श्री आशोक नारायण बंजारा,(प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर), श्री प्रवास सिंग बघेल(प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग), श्री राजेश कर्मा(प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, दंतेवाड़ा), श्रीमति रजनी नेलशन(प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी), श्रीमति मधुलिका तिवारी(प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा), श्री एम.आर.मण्डावी(प्रभाारी जिला शिक्षा अधिकारी, नारायणपूर) श्री राजेश कुमार झा(प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जगदलपूर), और श्री परसराम चंद्राकर(प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, महासंमुद)
हो सकती है बड़ी कार्यवाही
सामान्य प्रशासन के स्थायी निर्देश दिनांक 04/08/2011 और छ.ग. स्कूल सेवा(शैक्षिक एंव प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार इन आठ प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारीयों की पदस्थापना की जांच नियमानुसार किया गया तो इन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारीयों के उपर गाज गिर सकता है क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में कई उप-संचालक और कई प्रथम श्रेणी के प्राचार्य कार्यरत है और यह प्रथम श्रेणी के अधिकारी है और जिन आठ व्यक्तियों को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है वे सभी द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पाॅल का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी का पद उप संचालक(संवर्ग)के समकक्ष अधिकारी का पद है एंव उसी संवर्ग के अधिकारी को ही पदस्थ किये जाने का प्रावधान है लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा विभाग में मूल संवर्ग(उप संचालक)के प्रथम श्रेणी अधिकारी के रहते हुए द्वितीय श्रेणी अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार सौंपा जाना स्कूल शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन के स्थायी निर्देशों और छ.ग. स्कूल सेवा(शैक्षिक एंव प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 का उल्लघंन है।